प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 आवेदन कैसे करें - सारी जानकारी हिन्दी में
https://youtu.be/Q2m7yG0mrxo
ओ के दोस्तो! शाहपुर तुर्क सी एस सी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के नए गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें।
मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों , जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई।
स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन
पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी।
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
इन श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला।
अनुसूचित जाति परिवार
अनुसूचित जनजाति परिवार
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
अति पिछड़ा वर्ग
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां
वनवासी
द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग
एसईसीसी परिवार (एएचएल टीआईएन)
14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार
आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो।
एक ही परिवार में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
अपने ग्राहक को जानिए (ई केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड जिसके आधार पर आवेदन किया जा रहा है/ परिवार संरचना को प्रमाणित करने वाले अन्य राज्य सरकार दस्तावेज /अनुलग्नक I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज में उपस्थित लाभार्थी और वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार।
पते का प्रमाण - आधार को पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा यदि उसी पते पर कनेक्शन की आवश्यकता है। ऐसे में सिर्फ आधार ही काफी है।
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता - 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपये / 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान की जाती है। इस नकद सहायता में शामिल हैं
सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि
14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1250 रुपए,
5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 800 रुपए।
प्रेशर रेगुलेटर - 150 रुपये
एलपीजी होज - 100 रुपये
घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड - 25 रुपये
निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क- 75 रुपये
इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
इस ऋण में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है।
गरीब परिवार से संबन्धित एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनैक्शन नहीं हो, वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित मे से किसी भी एक श्रेणी से आवश्यक रूप से संबन्धित होना चाहिए।
सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसकी पात्र होगी।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबन्धित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति, नदीद्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करेगा)।
यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14-सूत्रीय घोषणा(निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के लिए आवेदक को ये दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे!
केवाईसी के मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक की विधिवत हस्ताक्षरित तस्वीर।
पहचान प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आवेदक के आधार कार्ड की प्रति,
राशन कार्ड अथवा इसी प्रकार के दस्तावेज़ में उल्लिखित परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति।
आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड अथवा अन्य कोई पारिवारिक दस्तावेज़, जिला प्रशासन द्वारा पहचाने गए परिवार की घरेलू संरचना का विवरण(जैसे: राजस्थान में भामाशाह कार्ड और मध्य प्रदेश में समग्र आईडी, उत्तर प्रदेश का परिवार पहचान पत्र, आंध्र प्रदेश का चावल कार्ड या बाद में जोड़ा जाने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट कार्ड) जिसमें उनका नाम दिखाई दे रहा हो। जिन राज्यों में राज्य सरकार के पोर्टल ने परिवार का विवरण अपडेट किया है, वहाँ राशन कार्ड के बदले लाभार्थी द्वारा इस पोर्टल से प्रिंटआउट की एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति भी जमा की जा सकती है।
राशन कार्ड के बदले अनुलग्नक-1 के अनुसार स्व-घोषणा पत्र परवासी आवेदको के मामले में पारिवारिक संरचना का पता लगाने के लिए।
सहायक दस्तावेज़ आवश्यक रूप से लागू होंगे, यदि इन सात श्रेणियों से संबद्ध हो(उदाहरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय व पूर्व चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपो में रहने वाले लोग।
गरीब परिवार के समर्थन में की गयी 14 सूत्रीय घोषणा, दिये गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित।
वितरक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं:
पहचान का प्रमाण (पीओआई (आवेदन पत्र में सूची के अनुसार कोई एक)
पते का प्रमाण (पीओए) (आवेदन पत्र में सूची के अनुसार कोई भी)
आवेदक का आधार (आधार असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है, हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड आवश्यक है)।
राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड या कोई अन्य पारिवारिक दस्तावेज। / जिला प्रशासन अनुलग्नक- I के अनुसार प्रवासियों के लिए परिवार की संरचना या परिवार की स्व-घोषणा का विवरण दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय घोषणा।
वितरक द्वारा ओएमसी पोर्टल में एकत्र और पुष्टि किए जाने वाले दस्तावेज
ओएमसी पोर्टल में मौजूदा केवाईसी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के अनुरूप बनाने के लिए ग्राहक की ओर से घोषणा। (पिछली योजना के तहत क्लियर किए गए केवाईसी - पीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई2 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत पात्रता के लिए सत्यापित किया जाएगा। इन आवेदकों को ग्राहक से स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी)।
ग्राहक के परिसर की पूर्व-स्थापना जांच रिपोर्ट
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत, ओएमसी ग्राहक को एलपीजी स्टोव और फर्स्ट रीफिल मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। इसलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत एलपीजी कनेक्शन लेते समय ग्राहक को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
संपर्क करें
1906 (एलपीजी आपातकालीन हेल्पलाइन)
1800-233-3555 (टोल फ्री हेल्पलाइन)
1800-266-6696 (उज्ज्वला हेल्पलाइन)
सोनीपत हरयाणा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ सम्पर्क करें?
शाहपुर तुर्क सी एस सी, सरकारी स्कूल के पास, गाँव व डाकखाना शाहपुर तुर्क, सोनीपत हरयाणा पधारें। या व्हाट्सप्प द्वारा मोबाइल नंबर 9 9 6 3 4 9 3 4 7 4 पर सम्पर्क करें।
शाहपुर तुर्क सी एस सी चैनल द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
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जयहिन्द। जय भारत।
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मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों , जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई।
स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन
पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी।
उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
इन श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।
निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला।
अनुसूचित जाति परिवार
अनुसूचित जनजाति परिवार
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
अति पिछड़ा वर्ग
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां
वनवासी
द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग
एसईसीसी परिवार (एएचएल टीआईएन)
14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार
आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो।
एक ही परिवार में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
अपने ग्राहक को जानिए (ई केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड जिसके आधार पर आवेदन किया जा रहा है/ परिवार संरचना को प्रमाणित करने वाले अन्य राज्य सरकार दस्तावेज /अनुलग्नक I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज में उपस्थित लाभार्थी और वयस्क परिवार के सदस्यों का आधार।
पते का प्रमाण - आधार को पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में लिया जाएगा यदि उसी पते पर कनेक्शन की आवश्यकता है। ऐसे में सिर्फ आधार ही काफी है।
बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता - 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपये / 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान की जाती है। इस नकद सहायता में शामिल हैं
सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि
14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1250 रुपए,
5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 800 रुपए।
प्रेशर रेगुलेटर - 150 रुपये
एलपीजी होज - 100 रुपये
घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड - 25 रुपये
निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क- 75 रुपये
इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
इस ऋण में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है।
गरीब परिवार से संबन्धित एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनैक्शन नहीं हो, वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित मे से किसी भी एक श्रेणी से आवश्यक रूप से संबन्धित होना चाहिए।
सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसकी पात्र होगी।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबन्धित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति, नदीद्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करेगा)।
यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14-सूत्रीय घोषणा(निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के लिए आवेदक को ये दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे!
केवाईसी के मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक की विधिवत हस्ताक्षरित तस्वीर।
पहचान प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आवेदक के आधार कार्ड की प्रति,
राशन कार्ड अथवा इसी प्रकार के दस्तावेज़ में उल्लिखित परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति।
आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड अथवा अन्य कोई पारिवारिक दस्तावेज़, जिला प्रशासन द्वारा पहचाने गए परिवार की घरेलू संरचना का विवरण(जैसे: राजस्थान में भामाशाह कार्ड और मध्य प्रदेश में समग्र आईडी, उत्तर प्रदेश का परिवार पहचान पत्र, आंध्र प्रदेश का चावल कार्ड या बाद में जोड़ा जाने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट कार्ड) जिसमें उनका नाम दिखाई दे रहा हो। जिन राज्यों में राज्य सरकार के पोर्टल ने परिवार का विवरण अपडेट किया है, वहाँ राशन कार्ड के बदले लाभार्थी द्वारा इस पोर्टल से प्रिंटआउट की एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति भी जमा की जा सकती है।
राशन कार्ड के बदले अनुलग्नक-1 के अनुसार स्व-घोषणा पत्र परवासी आवेदको के मामले में पारिवारिक संरचना का पता लगाने के लिए।
सहायक दस्तावेज़ आवश्यक रूप से लागू होंगे, यदि इन सात श्रेणियों से संबद्ध हो(उदाहरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय व पूर्व चाय बागान जनजाति, नदी द्वीपो में रहने वाले लोग।
गरीब परिवार के समर्थन में की गयी 14 सूत्रीय घोषणा, दिये गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित।
वितरक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं:
पहचान का प्रमाण (पीओआई (आवेदन पत्र में सूची के अनुसार कोई एक)
पते का प्रमाण (पीओए) (आवेदन पत्र में सूची के अनुसार कोई भी)
आवेदक का आधार (आधार असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है, हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड आवश्यक है)।
राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड या कोई अन्य पारिवारिक दस्तावेज। / जिला प्रशासन अनुलग्नक- I के अनुसार प्रवासियों के लिए परिवार की संरचना या परिवार की स्व-घोषणा का विवरण दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय घोषणा।
वितरक द्वारा ओएमसी पोर्टल में एकत्र और पुष्टि किए जाने वाले दस्तावेज
ओएमसी पोर्टल में मौजूदा केवाईसी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के अनुरूप बनाने के लिए ग्राहक की ओर से घोषणा। (पिछली योजना के तहत क्लियर किए गए केवाईसी - पीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई2 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत पात्रता के लिए सत्यापित किया जाएगा। इन आवेदकों को ग्राहक से स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी)।
ग्राहक के परिसर की पूर्व-स्थापना जांच रिपोर्ट
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत, ओएमसी ग्राहक को एलपीजी स्टोव और फर्स्ट रीफिल मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। इसलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत एलपीजी कनेक्शन लेते समय ग्राहक को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
संपर्क करें
1906 (एलपीजी आपातकालीन हेल्पलाइन)
1800-233-3555 (टोल फ्री हेल्पलाइन)
1800-266-6696 (उज्ज्वला हेल्पलाइन)
सोनीपत हरयाणा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ सम्पर्क करें?
शाहपुर तुर्क सी एस सी, सरकारी स्कूल के पास, गाँव व डाकखाना शाहपुर तुर्क, सोनीपत हरयाणा पधारें। या व्हाट्सप्प द्वारा मोबाइल नंबर 9 9 6 3 4 9 3 4 7 4 पर सम्पर्क करें।
शाहपुर तुर्क सी एस सी चैनल द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
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जयहिन्द। जय भारत।
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